किसानों के लिए छिपा खजाना, जानें कैसे पाएं फायदा!” pradhanmantri fasal bima yojana

प्रिय पाठको नमस्ते आज हम इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे की pradhanmantri fasal bima yojana क्या है | एवं उसके क्या फायदे है |और इस योजना के तहत किसान भाई कैसे लाभ ले सकते है | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन कैसे किया जाता है एवं उसका क्लेम कैसे लिया जाता है और उसमे क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है | ये सम्पूर्ण जानकारी आज हम इस पोस्ट के माध्यम से  pradhanmantri fasal bima yojana के बारे में step by step विस्तार से अध्ययन करेंगे | 

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | pradhanmantri fasal bima yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक ऐसी सरकारी योजना है, जो किसानों को फसल के नुकसान के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए यह योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए जानते हैं कि यह योजना कैसे काम करती है और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? |  pm fasal bima yojana

PMFBY किसानों को फसल की बर्बादी की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत किसानों को नाममात्र प्रीमियम पर फसल बीमा की सुविधा मिलती है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों और फसल रोगों से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।

योजना के मुख्य लाभ | fasal bima

  1. कम प्रीमियम दर: किसान खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करते हैं। बाकी प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा योजना की राशी का वहन किया जाता है | 
  2. कृषि की सुरक्षा: फसल की बर्बादी की स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। यह योजना उनकी आजीविका को सुरक्षित रखती है।
  3. तेजी से क्लेम सेटलमेंट: सरकार की डिजिटल प्रक्रिया के कारण क्लेम का निपटान तेजी से होता है। किसान अपने नुकसान की भरपाई समय पर प्राप्त कर सकते हैं।
  4. प्राकृतिक आपदाओं से राहत: सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान जैसे मौसम संबंधी खतरों से होने वाले फसल नुकसान पर भी बीमा कवर मिलता है।

कैसे करें योजना के लिए आवेदन? | fasal bima yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करना बेहद आसान है।

  1. नजदीकी बैंक या CSC केंद्र पर जाएं: किसान अपने क्षेत्र के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक शाखा से इस योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
  2. आवश्यक दस्तावेज:
    1. आधार कार्ड
    2. बैंक खाता विवरण
    3. खेत के कागजात
    4. फसल विवरण (जिस फसल का बीमा कराना है)
  3. ऑनलाइन विकल्प: किसान इस योजना के लिए PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं।
  4. प्रीमियम जमा करें: फसल के प्रकार और बीमित क्षेत्र के आधार पर तय प्रीमियम जमा करके पंजीकरण पूरा करें।

अपने क्लेम को कैसे करें फाइल? | pmfby scheme

फसल नुकसान होने की स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  1. नुकसान की रिपोर्ट करें: घटना के 72 घंटे के अंदर स्थानीय कृषि अधिकारी या बीमा कंपनी को नुकसान की जानकारी दें।
  2. डिजिटल एप्स का उपयोग करें: ‘किसान सुविधा ऐप’ के जरिए भी आप अपने नुकसान की रिपोर्ट कर सकते हैं।
  3. क्लेम प्रक्रिया: बीमा कंपनी द्वारा जांच पूरी होने के बाद, क्लेम राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

PMFBY अपनाकर किसान कैसे बदल रहे हैं अपनी जिंदगी?

इस योजना ने अब तक लाखों किसानों की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित किया है। प्राकृतिक आपदाओं और बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को अपने खेतों और भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिली है।

राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम एवं क्षतिपूर्ति निर्धारित व्यवस्था है ? 

फसलो की बुवाई, बुवाई ना कर पाने, असफल अंकुरण जोखिम : बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम, मौसमी दिशाओं के कारण बुवाई, पौध रोपण, अंकुरण न होने से हुई हनी से सुरक्षा प्रदान करना | 

अधिसूचित फसलों की बुवाई से कटाई की समयावधि में खड़ी फसलो को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों,कृमियों,एवं अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों से फसल नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र में सभी बीमित किसानो को समान रूप से उपज में कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति से सुरक्षा प्रदान करना | 

फसल कटाई के उपरान्त नुकसान : इस प्रावधान में ओलावृष्टि, चक्रवात,चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में फसल काटकर एवं फैलाकर,छोटे गट्ठरो में बांधकर सुखाने के लिए रखी गई फसल केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में होने वाली हनी की स्थति में संरक्षण प्राप्त की जा सकती है |  

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सच में एक छिपा खजाना है। यह उन्हें न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनकी मेहनत और आजीविका को भी सुरक्षित रखती है। यदि आप एक किसान हैं और अभी तक इस योजना का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज ही पंजीकरण करें और अपनी फसल को सुरक्षित बनाएं।

अपने हक का लाभ उठाएं और खेती को आत्मनिर्भर बनाएं!

FAQ :-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन किसानो की फसलो से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है | जिससे किसानो को अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलो को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है |

प्रधानमंत्री फसल बीमा कौन करवा सकता है ?

ऋणी एवं गेर ऋणी किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते है | किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाया जा सकता है |

फसल बीमा के लिए किसानों के द्वारा देय प्रीमियम दर क्या है ?

खरीब मौसम के लिए 2% एवं रबी मौसम के लिए 1.5 % और व्यवसायिक तथा बागवानी फसलो के लिए 5 % राशी निर्धारित है |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल नहीं है ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत युद्ध, आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति और अन्य खतरों से होने वाली क्षति से इस योजना के तहत बीमा कवर नहीं दिया जाता है |

फसल कटाई उपरान्त नुकसान होने पर सूचना दर्ज करवाने की प्रक्रिया क्या है ?

फसल कटाई उपरान्त नुकसान होने पर अधिसूचित आपदा या फसल कटाई उपरान्त होने वाली नुकसान में प्रभावित बीमित किसानों को नुकसान होने के 72 घंटे के अन्दर Crop Insurance App या KRPH-14447 के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होता है |

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