मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना | Mukhymantri Samuhik Vivah & Anudan Yojana

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना | Mukhymantri Samuhik Vivah & Anudan Yojana

            प्रिय पाठकों /साथियों आज हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना क्या  है | Mukhymantri Samuhik Vivah & Anudan Yojana | ये भी पढ़े :- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना Mukhymantri Samuhik Vivah & Anudan Yojana
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना Mukhymantri Samuhik Vivah & Anudan Yojana

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 

राजस्थान में सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना , सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं विवाहो (शादीयो )में होने वाले अपव्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाता है और बाल विवाह एवं दहेज़ जैसी चल रही कुप्रथाओ पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना चलायी गयी है 

राजस्थान सामूहिक अनुदान विवाह योजना | Mukhymantri Samuhik Vivah Anudan

सामूहिक विवाह करवाने वाली सस्थाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के तोर पर अनुदान उपलब्ध कराएगी | और उसकी जानकारी हम आपको निचे बताएँगे | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना का लाभ केवल राजस्थान में होगा | इस योजना को राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम 2018 के स्थान पर लागु किया गया है | इस योजना में विवाह के लिए लड़की कि उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक और लडके कि उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा क्रियावन्त या चलायी जाती है |

राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता | Mukhymantri Samuhik Vivah Patrata

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना सामूहिक ववाहो का आयोजन करवाने वाले ऐसे संगठन या संस्था को दिया जाता है जो एक ही समय पर एक ही स्थान पर काम से काम 10 या अधिकतम 500 जोड़ो का एक साथ विवाह आयोजन करवाता हो | 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में सामूहिक विवाह में लड़की कि उम्र 18 वर्ष और लडके कि उम्र 21 पूर्ण होना आवश्यक होगा | 

राजस्थान सामूहिक विवाह  एवं अनुदान योजना का क्या है नियम और कितना मिलेगा अनुदान | Mukhymantri Samuhik Vivah ka labh

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में सम्पन्न होने वाले सामूहिक विवाह का पंजीकरण एवं राजस्थान विवाहों का अधिनियम 2009 (2009 अधिनियम संख्यक 16 ) के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है | 

किसी भी संस्था द्वारा प्रस्तावित सामूहिक विवाह योजना की तिथि काम से काम 15 दिन पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा | 

किसी संस्था को सामूहिक विवाह के लिए एक वित्तीय वर्ष की अनुदान की राशि की सीमा 15 लाख रुपये या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित राशि देय होगी | 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के नियमो के अनुसार प्रति जोड़े को 18000 रुपये या राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर निर्धारित राशि के अनुसार अनुदान देय होगा | प्रति जोड़े कि अनुदान राशि 18000 में से 3000 रुपये संस्था को विवाह आयोजन करने के लिए दिया जायेगा | और 15000 रुपये कि राशि नवविवाहित वधू के नाम से जिसमे से 10000 रुपये कि राशि डाक घर या अधिसूचित राष्ट्रीय कृत बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष कि अवधि के सावधि जमा किये  जाये है | एवं 5000 रुपये बैंक चेक या डीडी या जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर दिशा निर्देश दिए जाते है उसी आधार पर भुगतान किये जायेंगे | 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में लाभार्थी विवाहित वर -वधु  विवाह संस्था आयोजन करने वाली संस्था को मुख्यमंत्री द्वारा बधाई सन्देश भी मिलता है 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में ध्यान रखने योग्य बातें 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना – संस्था द्वारा सामूहिक  अनुमति लेने के लिए निर्धारित तिथि के 15 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा | और आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे – वर-वधू के आय प्रमाण – पत्र , मूल निवास प्रमाण -पत्र , पहचान पत्र ,बैंक खाते की जानकारी आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा | 

संस्था द्वारा विवाह आयोजन कि अनुमति हेतु ऑललाइन आवेदन में विवाह जोड़ो कि संख्या में आवेदन कि तिथि के 7 दिन पहले तक परिवर्तन किया जा सकता है इसके बाद कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा | 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना – संस्था द्वारा सभी लड़कियों के बैंक खाते का विवरण ऑललाइन आवेदन के समय दिया जाता है , तो वोह के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह के समय उपस्थित समक्ष अधिकारी के प्रतिनिधि के रिपोट के आधार पर वधू के खाते 10000 रुपये कि राशि IFMS के माध्यम से पप्रदान की जाती है एवं वधू को दी जाने वाली राशि ट्रांसफर करने के बाद संस्था को प्रति जोड़े के 3000 रुपये प्रदान किये जाते है | 

अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए सामूहिक विवाह के लिए ऑललाइन आवेदन के अतिरिक्त राशि जो 5000 रुपये प्रतेयक विवाहित वधू ( लडकी ) को विवाह पंजीयन के बाद देय होगी , उसके के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण -पत्र आयोजन करता या वधू ( लड़की ) के द्वारा ऑललाइन अपडेट करते ही बैंक खाते में राशि डाली जाएगी | 

सामूहिक विवाह योजना एवं अनुदान के लिए कैसे करें आवेदन :-

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में आवेदन हेतु आपको ऑफिसल वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in पर वह पर ऑललाइन आवेदन के लिए  राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान पर क्लिक करे एवं आवेदन को पूर्ण करे | 

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में विवाह के तहत मिलने वाली अनुदान सहायता राशी एवं सामूहिक विवाह के तहत विवाह करवाने वाली संस्थाओ के बारे में सम्पूर्ण जानकारी इस लेख के माध्यम से दी गई है |

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