Make Money From Fruits And Vegetables | फल और सब्जी से पैसे कमाए
हमारे भारत देश में सब्जियों एवं फलो का उत्पादन बहुत बड़े ही पैमाने पर किया है , परन्तु यह विशेषता है की सब्जियों एवं फलो का उत्पादन अधिक होने के बाद भी अधिकांश सब्जिया एवं फल विशेष मौसम में ही पैदा होती है | उस मौसम के दौरान उन सब्जियों एवं फलो से पुरे भारत देश का बाजार भर जाता है , ऐसी कारण से सब्जिया और फल काफी सस्ती बिकती है , अगर अनुमान लगाया जाये तो भारत देश उचित संरक्षण के अभाव में सब्जियों एवं फलो के कुल उत्पादन का 33 प्रतिशत भाग ख़राब हो जाता है | उसका पुरे एक वर्ष का मूल्य लगभग 1500 करोड़ रुपये है |
जिन स्थानों पर सब्जिया एवं फल अधिक मात्रा में पैदावार होती है उन स्थानों पर सब्जियों और फलो सुरक्षित किया जाता है तो किसानो को सब्जियों एवं फलो उचित मूल्य मिलेगा साथ में लाखो लोगो को भी रोजगार भी मिलेगा | और हम 1 वर्ष तक ताजी सब्जियों एवं फलो को भोजन में भी सम्मिलित किया जा सकता है | जिससे किसानो की आमदनी में बढ़ोतरी होगी एवं सब्जिया एवं फलो के पैदावार लम्बे समय तक चलेगी | और ख़राब होने का डर भी नहीं रहेगा |
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खाद्य प्रसंकरण इकाई | फल और सब्जी से पैसे कमाए
सरकार द्वारा किसानो के फ़ूड प्रोसेसिंग का कार्य शरू करने के लिए सरकार हर हर मदद करती है उसके लिए जिलों में प्रोसेसिंग विभाग होता है , उसमे लोगो को ट्र्रेनिंग दी जाती है साथ ही यह विभाग बहुत काम कीमत पर सामान का अचार ,चटनी ,सास एवं मुरब्बा बना कर भी देता है | उसके उपरांत प्रोसैसिंग यूनिट को लिए बैंक लोन भी देती है इसके बाद भी लोगो का रुझान बहुत कम है एवं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी विकास नहीं हो रहा है उसी कारण से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की योजना के द्वारा तकनीकी , सिविल कार्य , प्लांट और मशीनों पर होने वाले खर्च का 25 फीसदी या 50 लाख जायदा से जायदा मदद के लिए दिए जाते है |
जिसमे दाल मिल इकाइया , डस्क कंट्रोल सिस्टम व ड्रायर की कीमत की 50 फीसदी तक मदद दी जाती है | वर्त्तमान समय में व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने के लिए सब्जिया एवं फल के संरक्षण की इकाइया खोल सकते है | ये भी पढ़े :-राजस्थान के उद्योग
बैकवर्ड लिंकेज योजना | फल और सब्जी से पैसे कमाए
यह योजना 3 साल तक हासिल की जा सकती है और इस योजना की प्रोसेसिंग यूनिट अगर फार्मिंग मॉल किसानो से ख़रीदा जाता है एवं यूनिट द्वारा खरीदी गयी 10 फीसदी जिसकी अधिकतम सिमा 10 लाख रुपये 01 वर्ष की होगी तो सरकार मदद मिल सकती है |
फारवर्ड इंटीग्रेशन योजना | फल और सब्जी से पैसे कमाए
इस योजना में प्रसंकरण उत्पादन की मांग तय करने के लिए किये गए सर्वे , टेस्ट , मार्केटिंग ो ब्रांड प्रमोशन के लिए किये गए कुल खर्च का 50 फीसदी उसकी अधिकतम सिमा 50 लाख रुपए सरकार से मदद के तौर पर हासिल किया जा सकता है | एवं खाद्य प्रसंस्करण और ट्रेनिंग यूनिट के द्वारा अनुसूचित जाति , जन जाती , पिछड़ा वर्ग व महिलाओ को खास तौर पर सुविधा दी जाती है एवं केंद्रीय प्रशिक्षण सस्थान , एनजीओ व कॉपरेटिव संस्थान की मदद से उसे विशेष ट्रेनिंग दी जाती है |
इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन स्कीम में क्या फायदा | फल और सब्जी से पैसे कमाए
प्लांट , मशीनों एवं तकनीकी कार्यो की कीमत का 25 प्रतिशत उसकी सिमा 75 लाख रुपये है सरकार द्वारा मदद के तौर पर दी जाती है |
पैकेजिंक सेंटर | फल और सब्जी से पैसे कमाए
प्लांट , मशीनों और तकनीकी सिविल कामो की कीमत का 25 प्रतिशत सामान्य इलाकों में एवं 33.33 प्रतिशत दूरदराज , पिछले एवं पहाड़ी इलाकों में उसकी सिमा 2 करोड़ रुपये तक सरकार द्वारा मदद के तौर पर दी जाती है |
फ़ूड पार्क योजना | फल और सब्जी से पैसे कमाए
कोल्ड स्टोरेज , फ़ूड टेस्टिंग एवं एनालिसिस , एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर सामान्य प्रसंस्करण सहूलियत वगैरह फ़ूड पार्क बनने हेतु कुल लागत का 25 प्रतिशत जिसकी सिमा 4 करोड़ रुपये जो की सरकार द्वारा मदद के तौर पर मुहैया कराई जाती है |
फल संरक्षण के संबंध में सरकारी कानून | फल और सब्जी से पैसे कमाए
फल एवं सब्जिया एक खाद्य पदार्थ है जो की उसका संरक्षण करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी बहुत जरुरी होती है फल संरक्षण के द्वारा बनी फल एवं सब्जिया खाने के काम में आती है और उन्हें बनाने वक्त लापरवाही बरतने पर लोगो के उपयोग करने वाले के स्वास्थय पर गंभीर खतरा हो सकता है एवं उपयोग करने वाले लोगो की मृत्यु भी हो सकती है इसलिए सरकार ने सन्न 1955 में फलो एवं सब्जीयो से सम्बंधित कानून बनाया है जिसे फ़ूड प्रोजेक्ट आर्डर के नाम से जाना जाता है |
फल एवं सब्जियों का संरक्षण का कार्य करने वाले हर व्यक्ति को इस आर्डर या नियम की पालना करना अनिवार्य है और यह भू ध्यान रखना होगा की फल एवं सब्जिया संरक्षण का कार्य शुरू करने से पहले उस कानून के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है लाइसेंस लेने के लिए गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया , मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर , फ़ूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड , डिपार्मेंट ऑफ़ फ़ूड , जामनगर हॉउस , नई दिल्ली -11 को प्रार्थना पत्र भेजना होगा |
एफ.पी. ओ. लाइसेंस कैसे बनाते है | फल और सब्जी से पैसे कमाए
इस लाइसेंस को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट फ़ूड प्रोसेसिंग नियम 1955 के तहत भवन और कुल सालाना उत्पादन एवं लाइसेंस फ़ीस के मध्यनजर यूनिट का स्टेटस चेक करवाना होता है और यूनिट स्टेटस तय करने के बाद एफपीओ लाइसेंस के लिए एक फ्रॉम केंद्रीय खाद्य प्रसस्करण मंत्रालय , उद्योग भवन , नई दिल्ली के नजदीकी एफपीओ शाखा से हासिल कर जमा करना होता है |
दस्तावेज पूर्ण होने अधिकारी मौके पर आकर प्रोसेसिंग यूनिट की बिल्डिंग मौका मुआयना करते है ,उसके बाद लाइसेंस जारी होता है | एवं उस लाइसेंस को हर वर्ष अक्टूम्बर – नवम्बर में नवीनीकरण के लिए लाइसेंस फ़ीस के साथ प्रार्थना पत्र देना होता है ,तब जेक लाइसेंस जारी होता है |
लाइसेंस प्रात करने के लिए अनिवार्य शर्ते | फल और सब्जी से पैसे कमाए
- सब्जिया एवं फल क्षेत्र साफ एवं स्वच्छ रहना चाहिए |
- तालाब,नाला, कूड़ाघर आदि आस-पास नहीं होना चाहिए |
- पक्की ईटो से फैक्ट्री बनी चाहिए |
- दरवाजे,खिडकिया जालीदार होनी चाहिए |
- रोशनी एवं हवा फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट में जरुरी होनी चाहिए |
- यूनिट के अंदर दीवारों पर ऑयल पेंट किया हुआ होना चाहिए ताकि गन्दा होने पर उसे धोया सके |
- पक्का फर्श होना चाहिए |
- दरवाजो पर जाली होनी चाहिए जिससे मख्खियाँ रोकी जा सके |
- दरवाजो पर डोर लॉक होना चाहिए जिससे दरवाजे अपने आप बंद हो जाये |
- 1000 लीटर का साफ पानी रोजाना होना चाहिए |
- गंदे पानी एवं दूसरी बेकार चीजों निकलने के लिए पूरा इंतजाम होना चाहिए |
वार्षिक उत्पादन के आधार पर फल एवं सब्जियां संरक्षण कारखानों का वर्गीकरण | फल और सब्जी से पैसे कमाए
भारत में बने कानून के अनिसार फलो एवं सब्जियों के उत्पाद बनाने के कारखानों का वर्गीकरण प्रति वर्ष के उत्पादन के आधार पर किया जाता है | इस नियम के अंदर यह भी आता है की किसी वर्ग के कारखाने में कच्चा मॉल रखने ,फल एवं सब्जिया उत्पाद बनाने एवं तैयार मॉल रखने के लिए कितनी जगह होना अनिवार्य है | और इस कारखानों में से सबसे छोटा कारखाना घरेलु कारखाना मन गया है |
इस वर्ग में वह कारखाने आते है जो इसमें 1 वर्ष में 10 मिट्रिक तन से अधिक फलो एवं सब्जियों का उत्पाद नहीं बनाये जाते है और इस कारखानों में कम से कम 8-10 वर्ग मीटर स्थान कच्चा मॉल रखने एवं 25 वर्ग मीटर स्थान तैयार माल करने और 15 वर्ग मीटर पर स्थान तैयार माल रखने की जगह अनिवार्य रूप से होनी चाहिए | ( फल और सब्जी से पैसे कमाए )
फल एवं सब्जिया आरम्भ करने वाले लोगो के कारखाने के भवन आदि का निर्माण करने से पूर्व लाइसेंस देने वाले अधिकारी को प्रस्तावित कारखाने के स्थान का मुआयना करावा दे ,तथा बिल्डिंग किस प्रकार से बनानी है इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए | जहा तक मशीन और उपकरण खरीदने का प्रशन है आर्डर में यह भी प्रावधान है की कम से कम कितने उपकरण होने चाहिए एवं कोनसी मशीन का होना अनिवार्य है | एवं यह उपकरण नहीं होने पर लाइसेंस नहीं मिलता है |
इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए लोगो की भी जरुरत होती है जो रसायन विज्ञान में स्त्रातक हो तथा जिसने फल एवं सब्जिया संरक्षण में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 3 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए |