मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | कब शुरू की गई | सम्पूर्ण जानकारी | राजस्थान | Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana

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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | कब शुरू की गई | सम्पूर्ण जानकारी | राजस्थान | Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana

प्रिय पाठकों आज हम राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे जानेंगे कि यह योजना कब शुरू की गई एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या लाभ मिलेगा और प्रक्रिया क्या है तथा पात्रता क्या होगी इस सम्पूर्ण जानकारी का आज हम अध्ययन करेंगे | यह भी पढ़े :- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana

योजना के अनुसार राजस्थान राज्य में उद्यमों की सरल स्थापना करना एवं राजस्थान के सभी वर्गों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी | राजस्थान सरकार ने यह योजना योजना 17 दिसंबर 2019 को शुरू की थी | और यह योजना राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक चालू रहेगी | 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | कब शुरू की गई | सम्पूर्ण जानकारी | राजस्थान | Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana
Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रोत्साहन करने के लिए सेवा एवं व्यापार के आधार पर उद्योग के लिए ऋण दिया जाएगा | नए उद्योग स्थापित करने एवं पहले से स्थापित उद्योगों का विस्तार करने के लिए इस योजना के अनुसार ऋण दिया जाएगा जो राजस्थान राज्य में उद्योग स्थापित करता है |

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की जानकारी 

योजना का नाम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
शुरुआत की गई राजस्थान सरकार के द्वारा 
लाभ प्राप्त करने वाले राजस्थान राज्य के लोग 
राजस्थान सरकार का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ाना 
राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत  
शुरुआती दिनांक एवं वर्ष 17 दिसंबर 2019
वेबसाईट Click
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश  Click

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाएं 

  • राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक |
  • भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक एवं अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक |  
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
  • राजस्थान वित्त निगम |
  • सिडबी |
  • अरबन को-ऑपरेटिव बैंक | 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज 

इस योजना के अनुसार ब्याज राशि को इस योजना के नियम के अनुसार समय पर चुकाने पर निम्न ब्याज देय होगा | 

क्रम सं.अधिकतम ऋण राशि ब्याज अनुदान 
25 लाख रुपये तक ब्याज 8 प्रतिशत 
25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक 6 प्रतिशत 
5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक 5 प्रतिशत 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की एजेंसी 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का क्रियावन्त क्रियावन्त उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाएगा | एवं कार्यालय आयुक्त उद्योग राज्य स्तर पर योजना के क्रियावन्त एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी | 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता 

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए | 
  • आवेदन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए | 
  • आवेदक स्वयं सहायता समूह या इस समूहों का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत नाम जुड़ा होना चाहिए एवं भागीदारी फर्म एवं एल.एल.पी.फर्म और कंपनी की स्थिति में आवेदक का नियमानुसार पंजीयन होना जरूरी है |  

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अपात्रता 

  • मांस एवं मदिरा और मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण करना एवं विक्रय करना | 
  • विस्फोटक पदार्थों का विक्रय एवं क्रय करना |
  • परिवहन विभाग जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक ऑन – रोड से अधिक हो | 
  • पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले पॉलीथिन एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले प्लास्टिक का उत्पादन करने वाले | 
  • भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय – समय पर प्रतिबंधित उत्पादन करना और गतिविधियां करना | 
  • कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां जैसे पशुपालन एवं पक्षी पालन और मत्स्य पालन सहित 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज 

  • आवेदन कर्ता का आधार कार्ड 
  • आवेदन कर्ता का मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र 
  • आवेदन कर्ता का राशन कार्ड 
  • आवेदन कर्ता का जन आधार कार्ड 
  • आवेदन कर्ता का जाति प्रमाण पत्र  
  • आवेदन कर्ता का मोबाइल नंबर 
  • आवेदन कर्ता का फोटो आवश्यकतानुसार 

निष्कर्ष 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत हमारी टीम ने काफी खोजबीन के बाद सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है की इस योजना क्या है एवं यह योजना कब चालू की गई थी और इस योजना की पात्रता क्या है | यह सम्पूर्ण जानकारी इस लेख के माध्यम से दी गई है |      


मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में राजस्थान राज्य के लोगो को ऋण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाना |


मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी?

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी |

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